पटना : बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए और नौसिखिया वाहन चालकों को पूर्व से ही कुशल प्रशिक्षण देने के लिए सभी 38 जिलों में 61 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। मोटर ट्रेनिंग स्कूलों में नौसिखिया वाहन चालकों को कुशल वाहन चालन का प्रशिक्षण मिल सकेगा, वहीं निजी क्षेत्र के संस्थानों, व्यक्तियों को रोजगार का अवसर मिलेगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए जिलों को जिलावार तीन श्रेणी में बांट कर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बड़े जिलों को ए श्रेणी में रखा गया। इसमें 3 मोटर ट्रेनिंग स्कूल खुले जाएंगे। मध्यम जिले को बी श्रेणी में रखा गया है, जिसमें 2 और सी श्रेणी के जिले में एक मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे।
यहां इतने मोटर ट्रेनिंग स्कूल खुलेंगे
पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया और भागलपुर में 3-3 मोटर ट्रेनिंग स्कूल खुलेंगे। वैशाली, सीवान, समस्तीपुर, रोहतास, मोतिहारी, दरभंगा, बेतिया, भोजपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, गोपालगंज, मधुबनी और नालंदा में 2-2 मोटर ट्रेनिंग स्कूल खुलेंगे। अररिया, अरवल, बांका, बक्सर, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नवादा, सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल में एक-एक मोटर ट्रेनिंग स्कूल खुलेंगे।
सड़क दुर्घटना में आ सकेगी कमी
परिवहन सचिव ने बताया कि प्रशिक्षण के अभाव में वाहन चलाने के दौरान वाहन चालक अक्सर गलतियां करते हैं और दुर्घटना के शिकार होते हैं। सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से वाहन चालकों को पूर्व से ही प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। इससे सड़क दुर्घटना में कमी आ सकेगी। मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए अनुदान के रुप में कुल प्राक्कलित राशि का 50 प्रतिषत या अधिकतम 20 लाख रुपए दोनों में जो न्यूनतम होगा मिलेगा। इसका आवंटन बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल निजी क्षेत्र के संस्थान या कोई व्यक्ति भी खोल सकते हैं। सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तकनीक आधारित वाहन चालन प्रशिक्षण की सुविधा उन क्षेत्रों में भी उपलब्ध करायी जाएगी जहां वर्तमान में पर्याप्त प्रशिक्षण केंद्र नहीं हैं।
सेमुलेटर आधारित दी जाएगी ट्रेनिंग
ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ट्रैक पर ट्रेनिंग देने के साथ ही सेमुलेटर आधारित ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सभी मोटर ड्राइवर ट्रेंनिंग स्कूल में सिमुलेटर रखना एवं सिमुलेटर बेस्ड ट्रेंनिंग देना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए राज्य के सभी वैध मोटर ड्राइविंग ट्रेंनिंग स्कूल को सिमुलेटर खरीद करने के बाद सहायता राशि का प्रावधान किया गया है।