Cheap and double meaning bhojpuri song ban in Bihar, DGP Vinay Kumar instructions

अश्लील गाने बजाने पर कार्रवाई, पर ऐसे ‘डबल मीनिंग सॉन्ग’ गानेवाले सिंगर पर कब एक्शन लेगी बिहार पुलिस?

पटना। अश्लील और दोहरे अर्थ वाले भोजपुरी गानों के खिलाफ बिहार पुलिस मुख्यालय ने कड़ा एक्शन लिया है। मुख्यालय द्वारा जारी एक निर्देश के तहत राज्यभर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। अपराध अनुसंधान विभाग और कमजोर वर्ग प्रभाग ने सभी रेंज के महानिरीक्षक (IG) और उप महानिरीक्षक (DIG) को पत्र जारी कर अश्लील गानों के प्रसारण पर रोक लगाने और आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। बता दें कि अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने हिंदी और भोजपुरी संगीत में बढ़ती अश्लीलता के विरुद्ध पटना हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया था, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई है।

बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ऐसे गानों के प्रसारण पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी भी ईमेल के माध्यम से मांगी गई है।होली सहित किसी भी मौके पर सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील और द्विअर्थी भोजपुरी गीत बजाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। दोषियों को जेल भी हो सकती है। सभी क्षेत्रीय IG-DIG को निर्देश दिया गया है कि इस अभियान को प्राथमिकता दी जाए और इसकी जानकारी अपराध अनुसंधान विभाग को भेजी जाए। पुलिस महानिदेशक (DGP) ने पुलिस पर हमले के मामलों में भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुराने मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा और दोषियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। DGP ने सभी थानों को आदेश दिया है कि घटनास्थल पर जाने से पहले स्थिति के अनुसार पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था करें। कई बार पुलिस जल्दी पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन असामाजिक तत्वों की संख्या अधिक होने पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था जरूरी होती है। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसी घटनाओं में पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई करें।

द्विअर्थी गाने बनाने वाले और गाने वालों पर कब कार्रवाई करेगी पुलिस?

बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि बसों, ट्रकों, ऑटो, रिक्शा, सार्वजनिक स्थलों और समारोहों में खुलेआम अश्लील व दोहरे अर्थ वाले भोजपुरी गानों का प्रसारण किया जाता है, जिसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा प्रभावित होती है, साथ ही बच्चों की मानसिकता पर भी गलत असर पड़ता है। हालांकि सबसे बड़ी बात ऐसे गीत गाने वाले और इन्हें बनाने वालों पर कार्रवाई कब होगी? लोगों की मांग है कि गाना बजाने वालों पर तो पुलिस कार्रवाई कर लेगी, पर जो लोग ऐसे गाने गाते हैं या बनाते हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा?

नीतू चंद्रा ने उठाई आवाज, पुलिस लगा पाएगी लगाम?

दरअसल, एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने फेमस रैपर यो यो हनी सिंह के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने आरोप लगाया है कि हनी सिंह के नए गाने ‘मिनियक’ में महिलाओं को ‘सेक्स ऑबजेक्ट’ की तरह पेश किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि गाने में अश्लीलता को सामान्य बनाने के लिए ‘भोजपुरी’ भाषा का सहारा लिया गया है। गौरतलब है कि 40 वर्षीय नीतू चंद्रा ने ‘गरम मसाला’ और ‘ट्रैफिक’ जैसी हिंदी फिल्मों के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है। हिंदी और भोजपुरी संगीत में बढ़ती अश्लीलता के विरुद्ध पटना हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। चर्चित फिल्म अभिनेत्री नीतू चंद्रा (Neetu Chandra) द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यह मामला जनहित से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। याचिका में विशेष रूप से योयो हनी सिंह (Honey Singh) के हालिया गाने “मैनिएक” (Maniac Song) को निशाने पर लिया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा दलील दी कि भोजपुरी और हिंदी गानों में बढ़ती फूहड़ता और अपशब्दों का प्रयोग समाज, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं, पर बुरा प्रभाव डालता है। इन गानों में संस्कृति का गलत चित्रण किया जाता है। याचिका में यह भी सवाल उठाया गया कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ सामाजिक मूल्यों की अनदेखी करना है? संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसकी सीमाएं भी तय की गई हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की कि गानों में अश्लीलता पर रोक लगाने और दिशा-निर्देश दिए जाएं। इस मामले में वरीय अधिवक्ता निवेदिता निर्विकार ने याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करे। मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।

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