पटना : नई चार पहिया गाड़ियां खरीदने को लेकर परिवहन विभाग ने नया नियम लाया है। अब निजी गाड़ी खरीदने से सात दिन पहले ग्राहक को एजेंसी में बुकिंग करानी होगी। जबकि कॉमर्शियल गाड़ियों की खरीदारी के लिए यह समय 10 दिन होगा। इस दौरान एजेंसी द्वारा उक्त गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाया जाएगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने के बाद ही गाड़ी शोरूम से बाहर निकलेगी। इस बारे में परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अगर, हाई सिक्योरिटी नंबर देने में देरी होती है तो डीटीओ और एजेंसी को जुर्माना भरना होगा।
सूबे में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सिस्टम नहीं कर रहा था काम
बता दें कि अब तक ग्राहकों को गाड़ी खरीदने के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए एजेंसी का महीनों-महीनों तक चक्कर लगाना पड़ रहा था। एजेंसियां गाड़ी बेच देती थीं और फिर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जारी करने को लेकर टालमटोल करती थीं।