नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही ऑफिसगोइंग लोगों को खुशखबरी देने वाली है। अगर आप भी अपने ऑफिस में ज्यादा काम कर-करके परेशान हैं, तो यह खबर आपको सुकून दे सकती है। जी हां, खबर यह है कि आपके हितों को ध्यान में रखते हुए नया श्रम कानून लाने की पूरी तैयारी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नए नियमों को अंतिम रूप दे दिया है और इसे बहुत जल्द लागू किया जा सकता है।
केंद्र सरकार का नया लेबर कोड प्राइवेट व सरकारी दोनों कर्मचारियों पर लागू होंगे। यह कानून लागू होते ही हफ्ते में चार दिन काम और तीन दिन आराम करने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि इन नियमों में इसके लिए भी एक शर्त है। यदि आप चार दिन काम और तीन दिन आराम चाहते हैं तो आपको 12 घंटे की ड्यूटी करनी होगी। कंपनियों को भी ये आश्वस्त करना होगा कि जो कर्मचारी 12 घंटे काम कर रहे हैं, उनसे सप्ताह में सिर्फ चार दिन ही काम ले सकते हैं और तीन छुट्टी देनी होगी। 12 घंटे के शिफ्ट में कर्मचारियों को दिन में दो बार आधे-आधे घंटे ब्रेक मिलेगा, यानी आप 12 घंटे में एक घंटा ब्रेक लेने के हकदार होंगे। सप्ताह में 48 घंटे काम करने के नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
बता दें कि नया श्रम कानून लागू होते ही आपका पीएफ कन्ट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। नए नियमों के अनुसार पीएफ कन्ट्रीब्यूशन आपके ग्रॉस पे का 50 परसेंट हो जाएगा। इस नियम को सभी को फॉलो करना होगा। इससे आपकी टेक होम सैलरी घट जाएगी, लेकिन सेविंग्स बढ़ जाएगी।
वर्तमान नियमों के अनुसार आपके लिए 240 दिन काम करना अनिवार्य है, तभी आप छुट्टी के हकदार होंगे। इस नियम को भी बदला जा रहा है। अब आपके लिए 180 दिन काम करना जरूरी है। ध्यान रखें कि इसमें सिर्फ कार्य दिवस ही काउंट किए जाएंगे। कोई वीकली ऑफ या गैजेटेड हॉलीडे इसमें काउंट नहीं किए जाएंगे।
जानकारों की मानें तो नए श्रम कानून के अंतर्गत यदि आप नौकरी छोड़ते हैं या फिर किसी परिस्थितिवश कंपनी से निकाले जाते हैं तो कंपनी को आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 2 दिन के अंदर करना होगा। यही नहीं, अब सैलरी देने का दिन भी सभी कंपनी को फिक्स्ड रखना होगा, उदाहरण के तौर पर यदि आपकी सैलरी 5 तारीख को मिलती है तो हर महीने हर हाल में आपकी सैलरी 5 तारीख को देनी होगी। इसके अलावा, कंपनियों को साल के आखिर में कर्मचारियों की बची छुट्टियों को कैश करना ही होगा। इसे न तो एंप्लाई रुकवा सकते हैं और ना ही कंपनी अपनी मर्जी से इसे रोक सकती है।