पटना : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका की सुनवाई करते हुए मुहर्रम पर देश भर में जुलूस निकालने की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मुहर्रम पर जुलूस नहीं निकाली जाए, क्योंकि इससे अराजकता फैलेगी। बहुत से लोगों की सेहत पर खतरा पैदा होगा। चीफ जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और बी रामासुब्रमण्यन की बेंच ने कहा कि जुलूस की मंजूरी देने पर समुदाय विशेष को कोरोना फैलाने के नाम पर निशाना बनाया जाएगा। कोर्ट में 25 अगस्त को जुलूस निकालने को लेकर याचिका दायर हुई थी। मुहर्रम पर जुलूस निकालने की मांग शिया धर्मगुरुओं की थी। धर्मगुरुओं ने देश भर में पांच लोगों के साथ जुलूस निकालने की अनुमति मांगी थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, अनुमति नहीं देना भेदभाव
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुर्हरम जुलूस निकालने की मुस्लिम संगठनों की मांग को सुनाऔर कहा कि गणेशोत्सव की तर्ज पर मुर्हरम जुलूस की अनुमति नहीं दी तो यह भेदभाव होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अनुमति देने से इंकार नहीं कर सकती है।
2020-08-28