पटना : सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षक पद की बहाली के लिए काउंसिलिंग के दौरान जमा किए गए मूल प्रमाण-पत्र अभ्यर्थियों को वापस होंगे। जुलाई और अगस्त में करीब 38 हजार शिक्षक अभ्यर्थियों ने मूल प्रमाण-पत्र जमा किया था। अब वापस लेने के लिए अभ्यर्थियों को शपथ-पत्र देना होगा। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को आदेश जारी कर दिया है। निदेशक ने पत्र में कहा है कि अभ्यर्थियों से प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के समक्ष लिए गए शपथ-पत्र के आधार पर उनके प्रमाण-पत्र वापस कर दिए जाएं। शपथ पत्र में लिखना होगा कि वे उक्त प्रमाण-पत्र के आधार पर वर्तमान प्रक्रियाधीन शिक्षक नियोजन 2019-20 अंतर्गत किसी अन्य नियोजन इकाई में दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। बता दें कई अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग से गुहार लगाई थी कि उनका चयन राज्य के अंदर या बाहर अन्य संस्थान में हो चुका है और उसमें योगदान के लिए उन्हें मूल प्रमाण-पत्रों की जरूरत है।
विभाग की ओर से इसी साल 3 जुलाई में यह प्रावधानित है कि काउंसिलिंग के दौरान चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र जमा कर लिए जाएंगे। सूबे के 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों के लिए शिक्षक नियोजन 2019-20 अंतर्गत पहले और दूसरे चरण में 6930 नियोजन इकाइयों में काउंसिलिंग व चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 1250 नियोजन इकाइयों में काउंसिलिंग और चयन की प्रक्रिया की जानी शेष है।