पटना : बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन की अवधि में विस्तार की घोषणा पर एक युवक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी गर्लफ्रेंड की शादी रुकवाने की अपील कर दी। 13 मई को नीतीश ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि लॉकडाउन की अवधि 10 दिन बढ़ाकर 25 मई तक की जा रही है। इस पंकज कुमार गुप्ता ने रिट्वीट किया- सर, अगर शादी-ब्याह पर भी रोक लगा देते तो मेरी गर्लफ्रेंड की शादी 19 मई को भी रुक जाती। आपका हम जीवन भर आभारी रहेंगे। यह रिट्वीट सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लोग लगातार नीतीश कुमार और पंकज गुप्ता को ट्वीट पर जवाब दे रहे हैं। सैकड़ों लोग इस पर अपने कमेंट दे रहे हैं और कई लोग जमकर मजे भी ले रहे हैं। एक यूजर सिद्धार्थ कुमार ने लिखा- भाई दूसरी पटा ले। इस बार नीतीश कुमार को पहले ही बता देना। एक यूजर ने लिखा- सर जी, लड्का पक्का आशिक है। अब आप ही देख लीजिए कि आप इनकी किस प्रकार मदद करेंगे। अमरजीत कुमार ने लिखा-टेंशन नहीं लोग, नीतीश सर तुम्हारी बात जरूरत सुनेंगे। तुम इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है।
लॉकडाउन के दौरान क्या है शादी-विवाह से जुड़ी पाबंदी
बिहार में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सूबे में 25 मई तक लॉकडाउन रहेगा। अब जरूरी खाद्य सामग्री, फल, सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खुलेंगी। यानी एक घंटे पहले दुकानें खुलेंगी और पूर्व निर्धारित समय से एक घंटे पहले ही बंद हो जाएंगी। यह 16 मई से लागू होगा। बता दें लॉकडाउन के पहले फेज में सुबह 7 बजे से दुकानें खुलती थीं और सुबह 11 बजे बंद होती थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने वहां भी सख्ती बढ़ा दी है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा शादी समारोह और श्राद्ध कर्म में लोगों के शामिल होने की संख्या 50 से घटाकर 20 कर दी गई है। इस आयोजन के तीन पहले अनिवार्य रूप से थाने को सूचना देनी होगी।
यहां सरकार ने दी बड़ी राहत
नीतीश सरकार ने सख्ती बढ़ाने के साथ कुछ क्षेत्रों में बड़ी राहत दी है। अब निर्माण संबंधी, हार्डवेयर, बीज और खाद की दुकानें खुलेंगी। 16 मई से इन चीजों की दुकानें सोमवार और गुरुवार की सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खुलेंगी। इतना ही नहीं लीची, आम आदि फलों की पैकिंग के लिए काठ की पेटियां बनाने वाली दुकानें भी खुलेंगी। आरा मिलों को विशेष परिस्थिति में न्यूनतम संख्या में खोलने की अनुमति डीएम दे सकते हैं।
पूर्व की तरह यहां छूट रहेगी बरकार
लॉकडाउन के पहले फेज की तरह बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन, ई-कॉमर्स, कृषि कार्य, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलिकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग एवं केवल सेवाओं से जुड़ी गतिविधियां, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं और प्राइवेट सेक्योरिटी सेवाएं चालू रहेंगी।
वाहन चलेंगे पर पाबंदी रहेगी जारी
सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को संचालित करने का आदेश दिया है। हालांकि यह पूर्ण आदेश नहीं है। आंशिक तौर पर कुछ गाड़ियां 50 प्रतिशत यात्री को बैठाकर वाहन चला सकते हैं। यह अनुमति रेल, हवाई सेवा और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को ध्यान रखते हुए दी गई है। इसके लिए ई-पास होना जरूरी है।