Reservation in Private Job in Jharkhand-Bihar Aaptak

आंध्र व हरियाणा के बाद अब झारखंड में भी स्थानीय युवाओं के लिए नौकरी में 75% आरक्षण

पटना। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात बहुत पुरानी है और इस पर समय-समय पर बहस चलती रहती है। ताजा खबर ये है कि अब प्राइवेट जाॅब में भी आरक्षण की प्रथा शुरू हो चुकी है। जी हां, आंध्र प्रदेश व हरियाणा सरकार के बाद अब झारखंड सरकार ने भी युवाओं को लुभाने का कार्ड खेला है। अब प्राइवेट जाॅब में स्थानीय युवाओं को 75फीसदी रिजर्वेशन दिया जाएगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण देने वाला झारखंड तीसरा राज्य बन गया है।

झारखंड विधानसभा ने एक विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें निजी कंपनियों में 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित होंगी। बड़ी बात यह कि इसके लिए कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होगी। ये बहालियां कंपनियों की तय न्यूनतम अहर्ता के आधार पर की जाएंगी। आपके जानने वाली बात यह कि यह बाध्यता प्रति माह 40 हजार रुपये तक की नौकरियों के लिए ही होगी। उसके उपर की नौकरी में यह नियम लागू नहीं होगा।

झारखंड सरकार के इस विधेयक के अनुसार यह कानून 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाली उन सभी संस्थाओं पर लागू होंगी, जिन्हें सरकार मान्यता देती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 10 लोगों की भी नियुक्तियां करते हैं, तो इनमें 75 प्रतिशत नियुक्तियां स्थानीय युवाओं की होंगी। यह आरक्षण संबंधित जिले के सभी जातियों और वर्गों के लिए होगा. अगर किसी जिले में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे, तो युवाओं को पड़ोस के जिले में भी रोजगार मिल सकेगा।

झारखंड सरकार द्वारा पारित इस विधेयक के अनुसार यह कानून उन कंपनियों पर भी लागू होगा, जो सरकार के लिए कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग करती हैं। हालांकि पूर्णतः सरकारी नियुक्तियां इसके दायरे में नहीं आएंगी, उन पर पहले से चली आ रही आरक्षण नीतियां लागू होंगी। आपको बता दें कि यह बिल पिछले बजट सत्र में ही विधानसभा में लाया गया था, चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने इसमें संशोधन के प्रस्ताव दिए थे, तब विधानसभा अध्यक्ष ने यह विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया था।


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