Big News : प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह अब बिहार सरकार Web Media को भी देगी विज्ञापन

बिहार में अब प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (Print & Electronic Media) की तरह वेब मीडिया (Web Media) को भी राज्य सरकार विज्ञापन देगी। बिहार कैबिनेट (Bihar Cabinet) ने मंगलवार को बिहार वेब मीडिया नीति-2021 (Bihar Web Media Policy-2021) के गठन की मंजूरी दी है। बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में सूचना एवं जन संपर्क विभाग (Information & Public Relations Department) के इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई है।

बिहार सरकार (Government of Bihar) के मंत्रिमंडल परिषद की बैठक में बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 (Bihar Web Media Policy-2021) की मंजूरी दी गई है। इस नियमावली की स्वीकृति के बाद अब सरकार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह वेब मीडिया को भी विज्ञापन देगी। सरकार के इस नियमावली से न सिर्फ सरकार की योजनाएं एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां वेब मीडिया के द्वारा जल्दी से और अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सकेगा, वहीं वेब मीडिया संचालकों को भी आर्थिक रूप से सहयोग मिलेगा। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के वेब मीडियाकर्मियों के साथ साथ वेब पोर्टल चलाने वाले भी बहुत खुश हैं। बता दें कि अब तक राज्य में वेब मीडिया का उस तरह से स्थान नहीं था।

IPRD Press Release on Web Media Policy-Bihar Aaptak
बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 (Bihar Web Media Policy-2021) में न्यूज पोर्टलों (News Portals) को कुल पांच समूहों में बांटा गया है, जिसमें 50 लाख से अधिक यूनिक यूजर वाले को पहले समूह में रखा गया है। दूसरे समूह में 20 लाख से 50 लाख तक के यूनिक यूजर्स वाले वेब पोर्टल को रखा गया है, जबकि 2.5 लाख से 20 लाख यूनिक यूजर्स वाले न्यूज पोर्टल को तीसरी श्रेणी में रखा गया है तो 1.5 लाख से 2.5 लाख यूनिक यूजर्स वाले वेब पोर्टल को चैथी श्रेणी में रखा गया है। 50 हजार से 1.5 लाख यूनिक यूजर्स वाले पोर्टल को अंतिम श्रेणी में रखा गया है। इस तरह की श्रेणी के अनुसार ही वेब मीडिया को सरकार विज्ञापन देगी।

IPRD Press Release on Web Media Accrediation-Bihar Aaptak

बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 (Bihar Web Media Policy-2021) के तहत पोर्टलों (News Portals) को विज्ञापन पात्रता हेतु बिहार विज्ञापन नियमावली-2016 (Bihar Web Media Policy-2016) की कंडिका 5, 6 एवं 7(iv) के अनुरूप सूचीबद्ध की जाएगी। इसके लिए वेबसाइट का डोमेन जिनके नाम पर रजिस्टर्ड है, उनका आचरण प्रमाण पत्र सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में संलग्न करना होगा। बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 के अंतर्गत उन वेबसाइट को सूचीबद्ध करने में प्राथमिकता दी जाएगी जिनका पंजीकृत कार्यालय एवं संचालन बिहार की भौगोलिक सीमा के अंदर होगा।

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