कोरोना मरीजों को लूट रहे थे पटना के दो बड़े अस्पताल, पदाधिकारी की जांच में धराए

पटना : राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस से ज्यादा पैसे लेने पर पटना जिला प्रशासन ने दो बड़े अस्पतालों को नोटिस जारी है। कोरोना मरीजों से ज्यादा पैसे लेने पर जिला प्रशासन ने पाटलीपुत्र स्थित सहयोग हॉस्पिटल और मेडि पार्क हॉस्पिटल को नोटिस थमाया है। शनिवार को वरीय उप समाहर्ता प्रवीण कुंदन के नेतृत्व में धावा दल ने सहयोग हॉस्पिटल और मेडि पार्क हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने पाया कि दोनों अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों से सरकार द्वारा तय शुल्क से ज्यादा पैसे लिए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर के विजिट पर प्रति व्यक्ति 500 रुपए लिए जा रहे हैं। कानून डॉक्टर का विजिट बिल्कुल फ्री है। वरीय उप समाहर्ता प्रवीण कुंदन ने कहा कि अस्पतालों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट- निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों का करना होगा इलाज
बिहार में कोरोना वायरस से उपज मेडिकल इमर्जेंसी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने अब निजी अस्पतालों के प्रति सख्ती दिखाई है। शनिवार को पटना हाईकोर्ट ने शिवानी कौशिक और अन्य जनहित याचिकाओं की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि किसी भी जरूरतमंद को समय पर इलाज देने में निजी अस्पताल द्वारा आनाकानी करने या इंकार करने पर वह मौलिक अधिकारों का हनन होगा। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन जिम्मेदार होंगे। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि इलाज नहीं करने वाले निजी अस्पतालों का मामला हाईकोर्ट में लाएं। जजों के खंडपीठ ने कहा कि सूबे में मेडिकल इमर्जेंसी के हालात हैं। यही कारण है कि लॉकडाउन लगाना पड़ा। ऐसे में सरकारी अस्पताल, उनके डॉक्टर समेत सभी मेडिकल कर्मी को ड्यूटी बाउंड होकर अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा और सहायत पहुंचानी होगी। अधिवक्ता चक्रपाणि ने कहा कि कोर्ट स्पष्ट तौर पर कह रहा कि मेडिकल इमर्जेंसी है। सूबे की सभी चिकित्सा सेवा राज्य सरकार के परोक्ष तौर पर नियंत्रण में आ सकती है। नतीजतन, कोरोना का इलाज कर रहे निजी अस्पताल भी संविधान में परिभाषित राज्य के साधन के तौर पर ही मेडिकल सेवा देते हैं। ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सरकार नियंत्रित कर रही है।

कालाबाजारी में जब्त ऑक्सीजन सिलेंडरों को छोड़ें
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि कालाबाजारी में जब्त किए गए सभी ऑक्सीजन सिलेंडर को इलाज के लिए छोड़ें। ताकि इन सिलेंडरों का इस्तेमाल कर लोगों की जान बचाई जा सके। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि रैपिड एंटिजेन जांच में कितनी बढ़ोतरी हुई है। 24 घंटे काम करने वाली एंटिजेन बूथ की कितना संख्या है?

पटना में कोरोना के 1202 नए मरीज मिले
राजधानी पटना में शनिवार को कोरोना के 1202 नए मरीज मिले। यहां अब तक 116868 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें 116868 मरीज स्वस्थ हो गए। जबकि 15864 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस दिन पीएमसीएच में 5, आईजीआईएमएस में 7 और पटना एम्स में 9, एनएमसीएच में 7 मरीजों की मौत हो गई। राहत की बात है कि जिले के 25 थाना क्षेत्र कोरोना मुक्त हो गए हैं। 7 मई को 55 थाना क्षेत्रों में मरीज थे। फिलहाल 30 थाना क्षेत्रों में एक्टिव मरीज हैं। इनमें कंकड़बाग थाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा अभी मरीज हैं। शास्त्रीनगर में 91, दानापुर में 85, फुलवारीशरीफ में 78, रूपसपुर में 62, गर्दनीबाग में 54, राजीव नगर में 53, अगमकुआं में 52 एक्टिव मरीज हैं।

पटना वैक्सीन हो गई खत्म, नहीं होगा टीकाकरण
राजधानी पटना में शनिवार को वैक्सीन खत्म हो गई। इस कारण रविवार को यहां टीकाकरण नहीं हो पाएगा। सोमवार से फिर टीकाकरण शुरू होने संभावना है। इससे पहले शनिवार को 19597 लोगों को टीका लगाया गया। इनमें 18 साल से अधिक उम्र वाले 12760 लोग हैं। जबकि 14479 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित था। जिले में अब तक 851841 लोगों को कोरोना का टीका लगा है।

लॉकडाउन की नई गाइडलाइन आज से होगी लागू
बिहार में लॉकडाउन के दूसरे फेज की गाइडलाइन रविवार से लागू होगी। यानी आज से शहरी क्षेत्र में अनिवार्य चीजों की दुकानें सुबह 6 बजे सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगी। पहले यह सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक खुलती थी। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें चलेंगी। बता दें खाद्य सामग्री, फल-सब्जी, मांस-मछली, दूध और पीडीएस की दुकानें खुलेंगी।

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