Bihar Health Dept Team raid on Blinkit 9to9 Yo China and other restaurant-Bihar Aaptak

Blinkit वेयरहाउस, Yo China और 9 टू 9 पर रेड, ₹2.13 करोड़ से अधिक के सामान की बिक्री पर रोक

पटना। आमलोगों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्री निशांत एवं खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर खाद्य संरक्षा विभाग की टीम द्वारा पटना के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों, ब्लिंकिट वेयरहाउस, ब्लिंकिट स्टोर एवं 9 to 9 सुपर मार्केट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्य पदार्थों के भंडारण, साफ-सफाई, स्वच्छता मानकों, एक्सपायरी उत्पादों, खाद्य लाइसेंस और खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुपालन की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में अनियमितताएं सामने आईं, जिनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। संबंधित प्रतिष्ठानों को कमियों में सुधार के लिए नोटिस जारी किए गए, जबकि क्षतिग्रस्त, एक्सपायरी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों को नष्ट कराया गया।

ब्लिंकिट वेयरहाउस में 2.13 करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सामग्रियों की बिक्री पर रोक

पटना के नसीरपुर, ताजपुर, बायपास रोड स्थित ब्लिंकिट वेयरहाउस के निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 2,13,99,535 रुपये मूल्य की खाद्य सामग्रियों की बिक्री एवं वितरण पर रोक लगा दी। निरीक्षण के दौरान होल फॉर्म ब्रांड के 276 प्रकार के खाद्य उत्पादों की लगभग 25 टन सामग्री के वितरण पर रोक लगाई गई। इसके अतिरिक्त, बेसिक ब्रांड के विभिन्न प्रकार के 3,102 किलोग्राम दाल एवं 190 किलोग्राम नट्स की बिक्री पर भी रोक लगाई गई। इन खाद्य सामग्रियों का कुल अनुमानित मूल्य 2,13,99,535 रुपये बताया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित खाद्य सामग्रियों की बिक्री एवं वितरण को प्रतिबंधित किया।

9 to 9 स्टोर में 14,740 रुपये के एक्सपायरी एवं क्षतिग्रस्त खाद्य पदार्थ नष्ट

पटना के एस.के. नगर स्थित 9 to 9 प्रतिष्ठान के निरीक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त एवं एक्सपायरी खाद्य पदार्थ एक स्थान पर भंडारित पाए गए। खाद्य सुरक्षा टीम ने प्रतिष्ठान संचालक की उपस्थिति में इन खाद्य पदार्थों को नष्ट कराया, ताकि इनकी दोबारा बिक्री न हो सके। नष्ट कराए गए खाद्य पदार्थों में 12 किलोग्राम सत्तू, 24 किलोग्राम सूजी, 12 किलोग्राम बेसन, 49 किलोग्राम आटा, 49 किलोग्राम मैदा और 6 किलोग्राम मसाला शामिल हैं। इन खाद्य पदार्थों की कुल अनुमानित कीमत 14,740 रुपये बताई गई है।

ब्लिंकिट के इंद्रपुरी स्टोर में 49.5 लीटर एक्सपायरी दूध मिला

पटना के इंद्रपुरी स्थित ब्लिंकिट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टोर के निरीक्षण के दौरान 49.5 लीटर एक्सपायरी अमूल दूध पाया गया। इसके अतिरिक्त, चावल, घी, सूजी, मिक्स अचार, ग्लूकोंडी और चीनी के कुल छह नमूने संग्रहित कर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के भंडारण में निर्धारित FIFO (First In, First Out) नियम का पालन नहीं पाया गया। इस नियम के तहत पहले प्राप्त खाद्य सामग्री का पहले उपयोग या वितरण किया जाना चाहिए। इसके अलावा, परिसर में अस्वच्छ वातावरण, सैनिटाइजेशन की उचित व्यवस्था का अभाव तथा डीप फ्रीजर की असंतोषजनक स्थिति जैसी कमियां सामने आईं। इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्रतिष्ठान को 14 दिनों का सुधार नोटिस जारी किया गया। प्रतिष्ठान को निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर कर खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

आनंदपुरी के ब्लिंकिट स्टोर में 190 किलोग्राम खाद्य सामग्री नष्ट

पटना के आनंदपुरी स्थित ब्लिंकिट स्टोर संख्या 166 के निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन में कई कमियां पाई गईं। स्टोर के भंडारण रैक पर धूल एवं गंदगी मिली। इसके अतिरिक्त, फ्रोजन रूम में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक साथ रखे हुए पाए गए, जो खाद्य पदार्थों के सुरक्षित एवं उचित भंडारण से संबंधित मानकों के अनुपालन पर सवाल खड़े करता है।

निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों के आधार पर संबंधित प्रतिष्ठान को 14 दिनों का सुधार नोटिस जारी किया गया। वहीं, स्टोर से नारियल पाउडर 162 किलोग्राम, मोतीचूर के लड्डू 15 किलोग्राम और आटा 13 किलोग्राम सहित कुल 190 किलोग्राम खाद्य सामग्री को नष्ट कराने की कार्रवाई की गई। नष्ट की गई सामग्री का अनुमानित मूल्य लगभग 16,000 रुपये बताया गया है।

आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट और ब्लिंक कॉमर्स को सुधार नोटिस

पटना के कंकड़बाग स्थित मेसर्स आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट के निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा टीम ने साबूदाना का नमूना संग्रहित किया। जांच में प्रतिष्ठान में पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था नहीं होने, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने तथा खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं को एक साथ रखे जाने जैसी कमियां पाई गईं। इन अनियमितताओं के मद्देनजर संबंधित प्रतिष्ठान को सुधार नोटिस जारी किया गया। इसी क्रम में पटना के सादिकपुर, लोहिया पथ स्थित ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टोर का भी निरीक्षण किया गया। यहां से हल्दी का नमूना संग्रहित कर जांच के लिए भेजा गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं को एक ही स्थान पर रखा हुआ पाया गया। इसके अलावा, चालान में अंकित खाद्य लाइसेंस नंबर किसी दूसरे स्टोर का पाया गया। इन कमियों को देखते हुए संबंधित प्रतिष्ठान को 14 दिनों का सुधार नोटिस जारी किया गया। विभाग ने निर्धारित मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थों के भंडारण और लाइसेंस संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

आशियाना रोड पर आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट और YO China Restaurant का निरीक्षण

खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच के तहत 22 अक्टूबर 2026 को पटना के रामनगरी मोड़, आशियाना रोड स्थित मेसर्स आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट एवं YO China Restaurant का खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षित भंडारण, साफ-सफाई और लाइसेंस संबंधी व्यवस्थाओं की जांच की गई। दोनों प्रतिष्ठानों में कमियां पाए जाने पर सुधार के लिए 14 दिनों का नोटिस जारी किया गया। निरीक्षण के दौरान एक्सपायरी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थ भी पाए गए, जिन्हें प्रतिष्ठान संचालक की उपस्थिति एवं सहमति से मौके पर नष्ट कराया गया। नष्ट कराए गए खाद्य पदार्थों में 500 ग्राम एक्सपायरी चिकन सीजनिंग पाउडर, 2.5 किलोग्राम मोनोसोडियम ग्लूटामेट (MSG), 3.4 किलोग्राम स्वीट कॉर्न और 5 किलोग्राम कीड़ा लगा मैदा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 12 किलोग्राम नूडल्स भी विनष्टीकरण पंचनामे में दर्ज किए गए। खाद्य पदार्थों को डस्टबिन में डालकर नष्ट किया गया, ताकि उनका दोबारा उपयोग या बिक्री नहीं की जा सके

YO China Restaurant की रसोई में स्वच्छता संबंधी कमियां

YO China Restaurant की रसोई के निरीक्षण के दौरान स्वच्छता संबंधी कई कमियां सामने आईं। रसोई की नाली का ढक्कन खुला पाया गया। इसके अलावा, रसोई निर्धारित स्वच्छता एवं सैनिटेशन मानकों के अनुरूप नहीं थी। निरीक्षण के दौरान मोनोसोडियम ग्लूटामेट (MSG) भी पाया गया, जिसे नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिष्ठान संचालक को रसोई की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने, नाली को ढककर रखने तथा खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण एवं रखरखाव के लिए निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन करने का निर्देश दिया। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया कि खाद्य पदार्थों की तैयारी, भंडारण और रखरखाव के दौरान स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन आवश्यक है।

सुपर मार्केट और रेस्टोरेंट के लाइसेंस में संशोधन कराने का निर्देश

निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि मेसर्स आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट एवं YO China Restaurant का संचालन एक ही खाद्य सुरक्षा अनुज्ञप्ति के अंतर्गत किया जा रहा था। सुपर मार्केट ग्राउंड फ्लोर पर, जबकि रेस्टोरेंट दूसरी मंजिल पर संचालित पाया गया। इस पर संबंधित प्रतिष्ठान को संचालन की प्रकृति के अनुरूप लाइसेंस में आवश्यक संशोधन कराने तथा दोनों संस्थानों के लिए अलग-अलग खाद्य सुरक्षा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोनों प्रतिष्ठानों को कमियों में सुधार के लिए 14 दिनों का इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया। प्रतिष्ठान संचालकों को निर्धारित अवधि के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई पूरी कर उसका प्रमाण संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय में कमियों का निराकरण नहीं करने की स्थिति में अनुज्ञप्ति निलंबित करने सहित नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

खाद्य संरक्षा विभाग की ओर से खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, नियमित साफ-सफाई, उचित सैनिटाइजेशन, एक्सपायरी उत्पादों को अलग रखने तथा शाकाहारी एवं मांसाहारी खाद्य पदार्थों के पृथक भंडारण के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन करने, कर्मचारियों के आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध रखने और प्रतिष्ठानों में स्वच्छता की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा जा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। आमलोगों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा। जांच के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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