Permit Check by Bihar Transport Dept-Bihar Aaptak

बिना हेलमेट या सीटबेल्ट पहने दिखे तो लगेगा फाइन, बिहार के सभी जिलों में परमिट जांच शुरू

पटना। हेलमेट-सीटबेल्ट के साथ शनिवार को सभी जिलों में वाहनों के परमिट एवं बसों में निर्धारित दर से अधिक किराया वसूली के विरुद्ध जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 667 वाहनों की जांच की गई, जिसमें मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर 346 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। यह अभियान पटना सहित सभी जिलों में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा चलाया गया।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराये वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों की जांच के लिए सभी जिलों में विशेष तौर पर जांच अभियान चलाया जाएगा। परिवहन सचिव ने लोगों से अपील की है कि अपने वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य रुप से करा लें। सभी वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया जाना अनिवार्य है।

बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाते पकड़े जाने पर जुर्माने के तौर पर 2000 रुपया लिया जाएगा तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। जबकि जुर्माना से कम राशि में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रिमियम लगता है। इसलिए अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा कर दो हजार रुपए का जुर्माना देने से बच सकते हैं।

एक नजर

  • मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत 346 वाहनों पर लगाया गया जुर्माना।
  • अभियान के तहत जिलों में कुल 667 वाहनों की हुई जांच।
  • बसों में निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने वाले बस संचालकों पर भी की गई कार्रवाई।
  • बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के चलने वाले वाहनों की होगी विशेष सघन जांच।
  • परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी वाहन मालिकों को अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना है अनिवार्य।
  • बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना का है प्रावधान तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुपये का जुर्माना।

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