पटना : कोरोना संक्रमण फैलने के बाद से करोड़ों लोगों की नौकरी छीन गई है। बहुत ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों की भी नौकरी जा चुकी है। ऐसे में आईटी इंजीनियर और ग्रेजुएट छात्र नाले की सफाई कर रहा है। चंद पैसों के लिए वह नालों की सफाई करता है। मामला महाराष्ट्र के मुंब्रा इलाके का है। यहां जब आईटी इंजीनियर युवक से पूछा गया कि वह नाले की सफाई क्यों कर रहा हो तो उसने कहा कि नौकरी चली गई तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे कोई काम बड़ा और छोटा नहीं होता। मुझे परिवार की मदद करनी है। दरअसल, दीवा से 20 लोगों के ग्रुप को एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने नालों की सफाई के लिए लाया है। हर साल मानसून के बारिश के बाद नालों की सफाई के लिए लोगों को हायर किया जाता है। इस बार नालों की सफाई कर रहे लोगों में कई बहुत पढ़े लिखे हैं। इनमें समीर डबल ग्रजुएट है। समीर तीन महीने से यहां काम कर रहा है। इसने बताया कि बाहर कोई नौकरी नहीं है। कोरोना के कारण कंपनियां बंद हो गईं हैं। अपने परिवार को चलाने के लिए नौकरी की जरूरत है तो नाले की सफाई करना पड़ रहा। नाला सफाई कर रहे आईटी इंजीनियर अनिल ने कहा कि हमलोग पैसे बचाने के लिए हर दिन दीवा से मुंब्रा तक 10 किलोमीटर पैदल ही चलते हैं। फिलहाल कुछ हफ्तों-महीनों के लिए यह काम कर ले रहे हैं फिर दूसरा काम ढूंढेंगे।
यूपी में सिगरेट और तंबाकू बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस
उत्तरप्रदेश में अब सिगरेट और तंबाकू बेचने के लिए दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा। पहले से यह लखनऊ में लागू है। जबकि 16 शहरों में यह व्यवस्था लागू होगी। इसमें अलीगढ़, मेरठ, अयोध्या, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद, वृंदावन-मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बरेली और शाहजहांपुर में यह लागू होगा। नगर विकास विभाग ने तंबाकू उत्पादन लाइसेंस शुल्क निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं लाइसेंस शुल्क उपविधि-2021 का प्रारूप जारी कर दिया है। नगर निगम को इसे बनाते हुए अपने यहां बोर्ड से पास करवाना होगा। फिर इसे लागू किया जाएगा।
पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना
लाइसेंस के बिना पकड़े जाने पर कॉमर्शियल मॉल, थोक बाजार, बिग बाजार, स्पेंसर्स, जनल मर्चेंट, किराना दुकान, गुमटी वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पहले बार पकड़े जाने पर 2 हजार का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार में 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सभी दुकानदारों को लाइसेंस के लिए भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र, दुकानदार के नाम का आधार कार्ड देना होगा। शैक्षणिक संस्थान से 100 गज की दूरी पर दुकान को लाइसेंस मिलेगा। स्ट्रीट वेंडर नीति के अनुसार अस्थाई दुकानदारों को भी लाइसेंस दिया जाएगा।