पटना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद बुधवार को गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 20 अप्रैल से मिलने वाली छूट से संबंधित गाइडलाइन दी है। इसके अनुसार किसानों को सशर्त फसलों की कटाई और बुआई में छूट दी गई है। यानी किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इनके अलावा निर्माण कार्य को भी छूट के दायरे में रखा गया है। करीब दो दर्जन ऐसे सेक्टर हैं, जिनको 20 अप्रैल से छूट मिल सकती है। गौरतलब है कि मंगलवार की सुबह 10 बजे देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सशर्त 20 अप्रैल से छूट दिए जाने की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि बुधवार को इससे जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। लेकिन, कोरोना संक्रमण की आशंका या किसी तरह की लापरवाही पर उसी वक्त से उस क्षेत्र से यह छूट छिन ली जाएगी।
जानें किनको-किनको मिलने वाली है छूट
लॉकडाउन 2.0 में हेल्थ सर्विसेज, खेती, कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत व स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी, खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी। मछली पालन, ट्रांसपोर्ट, दूध व दुग्ध उत्पाद के प्लांट, मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट, रॉ मेटेरियल की सप्लाई, मैन्यूफैक्चरिंग और दूसरे औद्योगिक संस्थानों, निर्यात से जुड़ी इकाइयां, दवा, सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट, बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज, मनरेगा के काम की इजाजत, पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे की मालगाड़ियों को छूट, किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट रहेगी।