पटना : अब ज्यादा शोरगुल करने पर एक लाख रुपए जुर्माना देना होगा। राजधानी दिल्ली में बढ़ते शोरगुल को लेकर दिल्ली कंट्रोल कमेटी (डीपीसीसी) ने जुर्माने की घोषणा की है। इसके तहत दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण करने वाले एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस नियम के तहत निर्धारित समय के बाद कोई व्यक्ति पटाखा जलाने पर रिहायशी और कॉमर्शियल एरिया में एक हजार रुपए और 3 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही किसी रैली, शादी या धार्मिक उत्सव में पटाखा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो आयोजक को आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में 10 हजार रुपए और साइलेंट जोन में 20 हजार रुपए का भुगतान करना होगा।
एक ही क्षेत्र में दूसरी बार नियम तोड़ने पर बढ़ेगा जुर्माना
इस नियम के तहत एक ही क्षेत्र में दूसरी बार नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी। नियम तोड़ने वाले पर 40 हजार जुर्माना लगाया जाएगा। दो बार से अधिक पर नियम तोड़ने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। डीपीसीसी ने जनरेटर सेटों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाए हैं। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्रों को जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। इन प्रस्तावों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मंजूर किया है। इससे जुड़े विभागों को हर महीने इसकी रिपोर्ट देनी होगी।
दिल्ली में स्मॉग की समस्या है गंभीर
राजधानी दिल्ली में दीपावली के समय पटाखे फोड़ने पर मॉग की समस्या गंभीर हो जाती है। पूरी दिल्ली में जहरीली धुएं की आगोश में आ जाती है। बढ़ते ध्वनि प्रदूषण से लोग काफी परेशान रहते हैं।