पटना : कुछ साल शुरू हुआ पाटलिपुत्रा स्टेशन को बंद करने के लिए पटना हाईकोर्ट ने कह दिया है। हाईकोर्ट ने रेलवे से कहा कि यात्रियों के सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते तो इस स्टेशन को बंद करना ही ठीक होगा। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने भरत प्रसाद सिंह याचिका पर सुनवाई करते हुए रेलवे को फिर से हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि जब रेलवे ने स्टेशन बनाया है तो उसे जोड़ने वाली सड़क बनाने की जिम्मेदारी भी उसी की है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने हाईकोर्ट में कहा कि राज्य सरकार सड़क निर्माण के लिए अपने हिस्से की राशि देने के लिए तैयार है। इस पर कोर्ट ने कहा कि पाटलिपुत्रा स्टेशन से जुड़े निर्माण की जिम्मेदारी रेलवे को ही लेना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर रेलवे प्रशासन सड़क निर्माण लागत में राशि शेयर करने के लिए सहमत नहीं होता है तो कोर्ट रेलवे को स्टेशन बंद करने के लिए आदेश दे सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि रेलवे को ही लागत का सौ फीसदी खर्च उठाना चाहिए।
पाटलिपुत्रा स्टेशन शुरू होने से पटना व दानापुर स्टेशन पर लोड कम
पाटलिपुत्रा स्टेशन के शुरू होने के बाद पटना जंक्शन और दानापुर स्टेशन पर लोड कम हो गया है। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पटना जंक्शन- सोनपुर स्टेशन रेलखंड पर परिचालन किया जा रहा है। हालांकि पाटलिपुत्रा स्टेशन पहुंचने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़नी पड़ती है। स्टेशन से आधा किलोमीटर दूर के लोगों को भी यहां पहुंचने के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। इसी को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।