पटना। बिहार में आम लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच की जा रही है। खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर खाय सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पटना के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में किए गए निरीक्षण के दौरान जला हुआ खाय तेल, बासी खाय सामग्री, खराब मिठाइयां, पनीर, मैदा तथा एक्सपायरी सामग्री को जब्त कर नष्ट कराया गया। इसके साथ ही, अस्वच्छ रसोईघर, खाद्य कारोबार के लिए आवश्यक अनुज्ञप्ति नहीं होने तथा अन्य कमियां पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए और नियमानुसार अन्य कार्रवाई भी की गई।
क्वालिटी कॉर्नर में अस्वच्छ रसोईघर मिलने पर सुधार नोटिस
पटना के मोंटेसरी स्कूल लेन, बोरिंग रोड स्थित क्वालिटी कॉर्नर में 15 अक्टूबर 2026 के दौरान किए गए निरीक्षण में 10 किलोग्राम छेना मिठाई, 2.5 लीटर जला हुआ इस्तेमाल किया गया तेल तथा 3 किलोग्राम अन्य मिठाइयों को जब्त कर नष्ट किया गया। इन सामग्रियों का कुल मूल्य 7,635 रुपये बताया गया है। प्रतिष्ठान से छेना एवं खोआ के नमूने भी संग्रहित किए गए। निरीक्षण के दौरान रसोईघर में साफ-सफाई की कमी, टूटा हुआ फर्श, गंदी दीवारें, खुला कूड़ादान तथा खुली नाली जैसी कमियां पाई गईं। इस पर प्रतिष्ठान को 14 दिनों के भीतर कमियों में सुधार करने के लिए नोटिस जारी किया गया।
प्लाजा स्वीट्स एंड चाट में 41 किलोग्राम मैदा नष्ट
पटना के बुद्ध मार्ग स्थित प्लाजा स्वीट्स एंड चाट के निरीक्षण के दौरान जला हुआ खाद्य तेल, बासी खाय सामग्री तथा गंदा मैदा पाया गया। कार्रवाई के दौरान जला हुआ कुकिंग तेल 2 लीटर 4 किलोग्राम मैदा 5 लीटर मटमैला चीनी सिरका जब्त कर नष्ट किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान से सत्तू, धनियां पाउडर एवं मसालों के नमूने संग्रहित किए गए। निरीक्षण में खाद्य कारोबार के लिए आवश्यक अनुज्ञप्ति नहीं मिलने पर प्रतिष्ठान को सुधार नोटिस जारी किया गया।
पनीर एंड स्नैक्स कॉर्नर में जला तेल, समोसे और एक्सपायरी बेकिंग पाउडर नष्ट
पटना के फ्रेजर रोड स्थित पनीर एंड स्नैक्स कॉर्नर में निरीक्षण के दौरान 10 लीटर जला हुआ रिफाइंड तेल, 30 बासी समोसे तथा एक्सपायरी बेकिंग पाउडर के पैकेट नष्ट किए गए। 30 समोसों का मूल्य 660 रुपये बताया गया है। प्रतिष्ठान के पास खाद्य पदार्थों के निर्माण के लिए आवश्यक विनिर्माण अनुज्ञप्ति नहीं थी, जबकि उसके पास केवल खाद्य विक्रय की अनुज्ञप्ति थी। प्रतिष्ठान से पनीर का एक नमूना प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया तथा 14 दिनों का सुधार नोटिस जारी किया गया। पटना के डाकबंगला स्टेशन के निकट स्थित पनीर एंड स्नैक्स कॉर्नर के कारखाने में एक्सपायरी बेकिंग पाउडर को जब्त कर नष्ट करने की कार्रवाई दर्ज है। इसमें 30 पैकेट तथा 100 ग्राम के दो पैकेट सहित सामग्री का कुल मूल्य 1,340 रुपये बताया गया है।
अपना लिट्टी दुकान में पनीर और जला हुआ कुकिंग तेल नष्ट
पटना के मलाही पकड़ी स्थित अपना लिट्टी दुकान में निरीक्षण के दौरान 7.5 किलोग्राम पनीर और 10 लीटर जमे हुए अथवा जले हुए इस्तेमाल किए गए खाय तेल को नष्ट कराया गया। प्रतिष्ठान से बेसन का एक नमूना भी खाद्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया।
गोपाल पटना डेयरी और ए.के. डेयरी प्रोडक्ट में मिठाइयां जब्त
पटना के मुन्ना चक, कंकड़बाग स्थित गोपाल पटना डेयरी में निरीक्षण के दौरान 30 किलोग्राम रसगुल्ला, जिसकी कीमत 7,500 रुपये, तथा 15 किलोग्राम छेना, जिसकी कीमत 1,500 रुपये बताई गई, जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, 360 किलोग्राम पुराने जंग लगे टीन के डिब्बे भी जब्त किए गए, जिनका मूल्य 2,52000 रुपये बताया गया है।
ए.के. डेयरी प्रोडक्ट कुरकुरी में भी कार्रवाई की गई। यहां से 96 किलोग्राम छेना मिठाई, जिसकी कीमत 24,000 रुपये, 155.0 किलोग्राम गुलाब जामुन, जिसकी कीमत 38,750 रुपये, 148.0 किलोग्राम छेना, जिसकी कीमत 13,320 रुपये तथा 21 किलोग्राम पेड़ा, जिसकी कीमत 7,350 रुपये बताई गई, जब्त किए गए। रिपोर्ट के अनुसार, इन सामग्रियों का कुल मूल्य 83,420 रुपये है। संबंधित निरीक्षण के दौरान छेना मिठाई, पनीर, रसगुल्ला, पेड़ा एवं दही के नमूने भी प्रयोगशाला जांच के लिए संग्रहित किए गए।
डेजी स्वीट्स और तृप्ति मिष्टान भंडार पर अनुज्ञप्ति नहीं होने के कारण कार्रवाई
पटना के नया टोला स्थित डेजी स्वीट्स में निरीक्षण के दौरान 15 लीटर जला हुआ तेल तथा 6 किलोग्राम मिठाई नष्ट की गई। इनकी कीमत क्रमशः 1,750 रुपये और 3,000 रुपये बताई गई है। प्रतिष्ठान में खाद्य कारोबार के लिए आवश्यक अनुज्ञप्ति नहीं मिलने पर उसे बंद कराया गया। यहां से बेसन के लड्डू और एक अन्य मिठाई के नमूने भी लिए गए। इसी प्रकार, तृप्ति मिष्टान्न भंडार में भी आवश्यक खाद्य अनुज्ञप्ति नहीं मिलने के कारण प्रतिष्ठान को बंद कराने की कार्रवाई की गई।
सैंडविच प्रतिष्ठान में जला तेल नष्ट, 14 दिनों का सुधार नोटिस
पटना के राजीव नगर, रोड नंबर-4 स्थित सैंडविच प्रतिष्ठान में निरीक्षण के दौरान 10 लीटर जला हुआ खाद्य तेल नष्ट कराया गया। जांच में टूटा हुआ फर्श, खाय अनुज्ञप्ति प्रदर्शित नहीं होना, कीट नियंत्रण की व्यवस्था नहीं होना तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होना जैसी कमियां पाई गईं। प्रतिष्ठान से पनीर सहित अन्य खाद्य सामग्री के नमूने भी लिए गए। कमियों को दूर करने के लिए 14 दिनों का सुधार नोटिस जारी किया गया।
पन्नालाल कारखाना में मिठाई नष्ट, अनुज्ञप्ति नहीं होने पर बंद कराने की कार्रवाई
पटना के विजयनगर, एजी कॉलोनी स्थित पन्नालाल कारखाना में निरीक्षण के दौरान 2 किलोग्राम डोडा बर्फी नष्ट की गई, जिसकी कीमत 1,200 रुपये बताई गई है। निरीक्षण में साफ-सफाई की कमी तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होने जैसी कमियां सामने आईं। खाद्य कारोबार के लिए आवश्यक अनुज्ञप्ति नहीं मिलने पर प्रतिष्ठान को बंद कराने की कार्रवाई की गई।
खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर विभाग सख्त
स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षित भंडारण तथा खाद्य कारोबार के लिए आवश्यक अनुज्ञप्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जांच के दौरान पाई गई कमियों के आधार पर संबंधित प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी करने, खराब खाद्य सामग्री को नष्ट कराने तथा नियमानुसार अन्य कार्रवाई करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगाना तथा आम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर जांच और आवश्यक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।












