पटना : सड़क हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिवार को अब पांच लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। बीमा कंपनी तीन महीने के अंदर यह राशि पीड़ित परिवार को देगी। इसके साथ ही उच्च वर्ग पीड़ित परिवार के लिए ही भी सरकार न्यूनतम मुआवजा राशि निर्धारित करेगी। इसकी अधिसूचना आगामी नवंबर में जारी कर सकती है। बता दें मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2020 में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में सड़क हादसे में मौत होने पर परिवार को पांच लाख रुपए मुआवजे का प्रावधान किया गया है। सरकार अब केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत नियम लागू करेगी। इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सरकारी और निजी बीमा कंपनियों और हितधारों के साथ बैठक कर मसौदा अधिसूचना तैयार कर चुका है।
फिलहाल मध्य व निम्न वर्ग को 2.5 से 3 लाख मिलते हैं
फिलहाल मध्य और निम्न वर्ग के 70 प्रतिशत पीड़ितों को 2.5 लाख से 3 लाख रुपए मिलते हैं। इस मुआवजे के लिए पीड़ित परिवार को वर्षों मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण का चक्कटर काटना पड़ता है, लेकिन अब बीमा कंपनी बिना किसी देरी यह राशि जारी करेगी। वहीं, एक बार मुआवजा लेने के बाद पीड़ित परिवार एमएसीटी के केस दाखिल नहीं करेंगे।