पटना : कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति को लेकर पटना हाईकोर्ट लगातार सख्त कदम उठा रही है। अब हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों को नई जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने कहा है कि कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को पंचायत प्रतिनिधि 24 घंटे में रिकॉर्ड करेंगे। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने सभी मुखिया, उप मुखिया, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि कोरोना से मरने वालों की जानकारी पास के जन्म और मृत्यु निबंधकों को 24 घंटे में दे। ऐसे होने से अधिकारियों को आसानी से पता चलेगा कि राज्य में कितने लोगों की मौत हुई है। अगर, ये सभी जनप्रतिधि इस जानकारी को शेयर करने में चूक करते हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा।
कोर्ट- मेडिकल इमर्जेंसी के दौर से गुजर रहा पूरा राज्य
पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने आदेश में कहा कि पूरा राज्य मेडिकल इमर्जेंसी की दौर से गुजर रहा है। कोर्ट ने कहा कि 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में है और गांवों में भी कोरोना बढ़ रहा है। इस वायरस ने पूरे राज्य में त्राहिमाम मचा दिया है। अब तीसरी लहर आने की भी आशंका है। ऐसे में हमें गांवों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की जरूरत है।
गांवों में टेस्ट, दवा और इलाज को बढ़ाए जनप्रतिनिधि
सूबे के हर गांव में कोरोना की जांच, आइसोलेशन, दवा की व्यवस्था की जांच जनप्रतिनिधि करेंगे। चूंकि उन्हें अपने-अपने क्षेत्र की बखूबी जानकारी होती है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बिना सही आंकड़ों के हम इस महामारी से कैसे निपटेंगे? इसलिए हमने सभी जनप्रतिनिधियों को यह टास्क दिया है।
बिहार में 7494 नए पॉजिटिव मिले, राजधानी में सबसे अधिक
बिहार में शुक्रवार को कोरोना के 7494 नए मरीज मिले। इनमें पटना में सबसे अधिक मरीज सामने आए। यहां 967 पॉजिटिव केस मिले हैं। दूसरे नंबर पर पूर्णिया रहा, जहां 441 नए मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 108316 सैंपल की जांच में इतने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले 17 अप्रैल को 7870 मरीज मिले थे।