बिहार में कोरोना का इलाज नहीं कराने वालों को होगी जेल, जुर्माना भी लगेगा, शॉपिंग मॉल भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे

पटना : बिहार में कोरोना वायरस के मिल रहे संदिग्धों और इसके फैलने की आशंका को लेकर नीतीश सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। साथ ही जांच कराने आ रहे लोगों के भागने के मामले को देखते हुए सरकार ने सख्त कानून बनाया है। अब प्रदेश में कोई कोरोना मरीज अपना इलाज नहीं कराएगा तो उसे जेल होगी। साथ ही जुर्माना भी देना होगा। हालांकि यहां एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है। लेकिन, राज्य सरकार को कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है।

पटना के सभी शॉपिंग मॉल 31 तक बंद
राजधानी के डीएम रवि कुमार ने पटना के शॉपिंग मॉल को 31 मार्च बंद रखने का निर्देश दिया है। हालांकि इन मॉलों में दवा और अन्य उपयोगी काउंटर खुले रहेंगे। इधर, रेलवे स्टेशनों पर भीड़ कम करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट का दाम 50 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट का समय भी बदल दिया गया है।

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