Patna Nagar Nigam-Tobacco Ban in Patna-Bihar Aaptak

पटना में तंबाकू बेचने वालों पर लगेगा जुर्माना, नगर निगम की अनुमति के बगैर नहीं खोल सकते दुकान

पटना। पटना नगर निगम एवं सीड संस्था द्वारा शहर में खुलेआम तंबाकू का इस्तेमाल करने एवं बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना नगर निगम द्वारा टास्क फोर्स अब ऐसे लोगों पर न सिर्फ जुर्माना लगाएगा, बल्कि उन्हें सजा भी दिलवाएगा।

पटना नगर निगम एवं सीड द्वारा शनिवार को आयोजित वर्कशॉप में इसकी रणनीति तैयार की गई। गौरतलब है कि पटना क्षेत्र में हजारों की संख्या में तंबाकू की दुकानें हैं एवं खुले में लोग धूम्रपान एवं तंबाकू का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। कोरोना नियंत्रण एवं लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर पटना नगर निगम अब इनसे सख्ती से निपटेगा। उन पर रोक लगाने के लिए पटना निगम द्वारा सख्त कदम उठाया जा रहा है शनिवार को आयोजित इस बैठक में अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार झा एवं सीड के पदाधिकारी दीपक मिश्रा, सुनील चैधरी, नरेंद्र साहनी मौजूद रहे।

शहर में तंबाकू की बिक्री करने वालों को पटना नगर निगम की अनुमति लेनी होगी 18 साल की कम उम्र के बच्चों को तंबाकू बेचने पर प्रावधानों के अनुसार दंड एवं तय अवधि की सजा होगी। इसके अतिरिक्त यह नियम लागू किया जाएगा कि तंबाकू के दुकानों पर अन्य खाद्य सामग्री बिस्किट चॉकलेट जैसी चीजें नहीं बेची जाएंगी। नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा के निर्देश पर पटना नगर निगम द्वारा टीम का गठन किया जाएगा जो ऐसे दुकानों पर धावा देगी।

शनिवार को पटना नगर निगम एवं सीड द्वारा आयोजित वर्कशॉप में शामिल अधिकारी।

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