पटना : बिहार में 5 मई से लागू लॉकडाउन के बीच घर से बाहर निकलने के लिए लोग जिलाधिकारी से ई-पास लेने के लिए अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं। ऐसा ही एक आवेदन और उसका तर्क सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल, पूर्णिया जिले के डीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है- लॉकडाउन के दौरान ई-पास के लिए हमारे पास आने वाले ज्यादातर आवेदन सही होते हैं, लेकिन हमें कुछ इस तरह के आवेदन मिलते हैं। भाई, आपके पिंपल्स का इलाज अभी इंतजार कर सकता है। आवेदनकर्ता ने डीएम को बताया है कि उनके चेहरे और माथे पर पिंपल्स हैं, जिसका उन्हें इलाज कराना है।
15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन, कई पाबंदियां लगी हैं
सूबे में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को लॉकडाउन की घोषणा कर दी। सीएम ने 15 मई तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके बाद गृह विभाग ने लॉकडाउन से जुड़ी निर्देशिका को जारी कर दिया। गृह विभाग ने अपने आदेश में बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार होती वृद्धि को देखते हुए आपदा प्रबंध समूह की बैठक में कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों की समीक्षा की गई। समीक्षा में यह मालूम हुआ कि संक्रमण की दर पिछले एक हफ्ते में 10 प्रतिशत से अधिक पर रहा है। ऐसे में 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है।
ये सभी चीजें रहेंगी पूरी तरह बंद
पांच मई से 15 मई तक राज्य सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान संस्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। सिनेमा हॉल, पार्क, जिम और वाणिज्यिक-निजी संस्थान बंद रहेंगे। अनावश्यक आवागमन प्रतिंधित रहेगी। बिना वजह घूमते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई रहेगी। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। धर्म स्थलों को बंद रखने का आदेश है। सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे।
इन चीजों को मिली छूट
रेस्तरां होम डिलीवरी कर सकेंगे। जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी। विवाह में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म में 20 लोग शामिल होंगे। दवा दुकान, अस्पताल, एंबुलेंस चलेंगी। सब्जी-फल-फूल वाले सुबह सात बजे से सुबह 11 बजे तक घूम-घूम कर अपनी चीजें बेच सकेंगे। ई-पास लेकर लोग बाहर जा सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी यात्रियों के साथ चलेगी। लेकिन इसमें सिर्फ रेल या हवाई सेवा से उतरे वाले यात्री बैठ सकेंगे। सभी तरह के निर्माण कार्य जारी रहेंगे। बैंकिंग, बीमा, एटीएम खुलेंगे। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी खुलेंगे। कृषि से जुड़े सभी काम को भी छूट दी गई है।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने उठाया कदम
कोरोना के बढ़ते मामले पर पटना हाईकोर्ट की सख्ती को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन का कदम उठाया है। पटना हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा था कि राज्य सरकार से यह पूछें कि सरकार मंगलवार को बताए कि वे लोग लॉकडाउन लगा रहे हैं या नहीं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि लॉकडाउन पर आज निर्णय नहीं हुआ तो हाईकोर्ट फिर फैसला लेगा। हाईकोर्ट ने कोरोना से संबंधी इलाज और हालात पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह बात कही थी। कोर्ट ने कहा है कि आदेश के बाद भी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सुविधाएं नहीं बढ़ाई गईं हैं। अस्पतालों में निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए ठोस कार्य योजना भी नहीं बनाई गई है।
गुरुवार को 15126 नए मरीज मिले
बिहार में गुरुवार को कोरोना के 15126 नए मरीज मिले। राजधानी पटना में सबसे अधिक मरीज मिले हैं। यहां 3665 नए संक्रमित सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर गया है, जहां 750 नए केस मिले। तीसरे नंबर मुजफ्फरपुर है। यहां 736 और नालंदा में 585 नए मरीज मिले हैं। पश्चिमी चंपारण में 533 और भागलपुर में 503 नए मरीज मिले हैं। इस दिन 105024 सैंपलों की जांच की गई थी। इनमें 15126 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।