पटना : अनलॉक-5 के तहत शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को सभी स्कूलों को खोलने के आदेश जारी कर दिए। स्कूल 15 अक्टूबर से खुलेंगे। हालांकि स्कूल खुलने के अगले दो सप्ताह तक किसी तरह की परीक्षा आयोजित नहीं करने का भी आदेश जारी किया गया है। इस दौरान ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना होगा। शिक्षा मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में कहा कि कोरोना को लेकर सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किया जाना है। इसके तहत स्कूल प्रबंधन को पूरे स्कूल परिसर को सैनिटाइज और स्वच्छ रखना होगा। इतना ही नहीं फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, पानी के टैंक, किचन, कैंटीन, शौचालय, लैब और लाइब्रेरी में बहुत अच्छी सफाई और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी।
बच्चे अपने मां-बाप की लिखित सहमति पर भी जाएंगे स्कूल
शिक्षा मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में बच्चों के स्कूल जाने को लेकर फिर यह कहा है कि इसमें मां और बाप की लिखित सहमति अनिवार्य है। स्कूल प्रबंधन को भी आदेश जारी किया गया है कि बच्चों की उपस्थिति और छुट्टी के प्रति लचीला रुख अपनाएंगे। बता दें इससे पहले अनलॉक-4 के तहत नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले गए थे।