1 जुलाई से ATM से पैसे निकालना महंगा, RBI ने दो बैंकों पर लगाया जुर्माना

पटना : एक जुलाई से एटीएम से पैसे निकाला महंगा हो जाएगा। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने कई नियम बदल दिए हैं। नए नियमों के अनुसार एक जुलाई से एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो जाएगा। बैंक के 44 करोड़ खाताधारक हैं। इन पर अगले महीने से एटीएम से कैश निकालने और चेकबुक के इस्तेमाल पर चार्ज पर बोझ बढ़ने वाला है। नए चार्ज बेसिक सेविंग अकाउंड, डिपोजिट अकाउंट होल्डर्स के लिए लागू होंगे। एसबीआई के नए नियमों के अनुसार खाताधारकों को नए चेकबुक के लिए अधिक चार्ज देने होंगे। खाताधारकों को 40 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देने होंगे। पहले एक वित्तीय वर्ष में 10 चेक पेज वाली कॉपी देनी होती थी। 25 पन्ने वाले चेकबुक के लिए 75 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। इमर्जेंसी चेकबुक के लिए 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। वहीं, बैंक खाते या एटीएम से पैसे निकालने पर पहले से अधिक चार्ज लगेगा। पहले खाताधारकों को 4 फ्री ट्रांजेक्शन मिलते थे। अब एक जुलाई से लेन-देन के लिए 15 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। यह बीएसबीडी खाताधारकों पर लागू होगा। इनके चेकबुक से कैश निकासी की सीमा एक लाख रुपए प्रति दिन कर दी गई है।

बैंक ने फर्जीवाड़े को लेकर किया अलर्ट
एसबीआई ने अपने खाताधारकों को फर्जीवाड़े को लेकर अलर्ट किया है। एसबीआई ने केवाईसी के नाम पर धोखाधड़ी से बचने के लिए अलर्ट किया है। बैंक ने ट्वीट किया-केवाईसी के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी की जा रही है। ठनलाइन केवाईसी के नाम पर खाताधारकों से उनकी गोपनीय जानकारी लेकर उनके खाते से पैसे निकाल रहे हैं। बैंक ने कहा कि ग्राहक अपने खाते से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करें।

इन दो बैंकों को लगा 11 लाख रुपए का जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने दो बैंकों पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बैंक पर छह लाख और एक बैंक पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सुपरवायजरी एक्शन फ्रेमवर्क यानी एसएएफ के निर्देशों के उल्लंघन करने पर आरबीआई ने इन दोनों बैंकों पर जुर्माना लगाया। बता दें बिजनौर के अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 6 लाख का जुर्माना लोन बांटने में अनियमितता बरतने पर लगा है। जबकि दिल्ली के नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर बैंक अधिनियम का पालन नहीं करने की शिकायतों के बाद पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने इन दोनों बैंकों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बैंकों के संतोषजनक जवान नहीं मिलने पर आरबीआई ने दोनों बैंकों पर जुर्माना लगाया है। हालांकि इन बैंकों के खाताधारकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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