पटना : सूबे में मंगलवार से बसों का परिचालन शुरू होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बसों के परिचालन को लेकर निर्देश जारी किया। परिवहन सचिव ने बताया कि बिहार में लागू अनलॉक- 3 के दौरान सार्वजनिक परिवहन (ऑटो, टैक्सी, कैब को छोड़कर) के परिचालन पर रोक थी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में 25 अगस्त से राज्य में बसों एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन का परिचालन कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। बसों के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, बस के ड्राइवर से लेकर, कंडक्टर एवं सफर करने वाले सभी यात्रियों को मास्क पहनना सुनिश्चित कराने के लिए परिवहन सचिव ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की। कोविड-19 के तहत बसों के परिचालन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। परिवहन सचिव ने बताया कि बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा। बसों के ड्राइवर, कंडक्टर एवं सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा एवं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर संबंधित बस संचालक/मालिक पर कार्रवाई की जाएगी एवं बस का परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है।
वाहन मालिकों के लिए निर्देश
1.वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने एवं समय-समय पर हरेक ट्रिप के पश्चात सेनिटाइज कराना सुनिश्चित करवाएंगे।
2.ड्राइवर एवं कण्डक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क, ग्लब्स पहनने का निदेश देंगे।
3.वाहनों के अंदर एवं बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचावों के उपायों संबंधी पोस्टर/स्टिकर लगवाएंगे. साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पम्पलेट का यात्रियों के बीच वितरण सुनिश्चित कराएंगे।
4.वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
5.वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा, इसकी हिदायत ड्राइवर एवं कण्डक्टर को देंगे।
6.वाहनों में सेनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
वाहन चालक और कण्डक्टरों के लिए दिशा-निर्देश
1. वाहनों में चढने से पूर्व यात्री को हाथ साफ करने हेतु सेनिटाइजर उपलब्ध कराएंगे।
2.वाहनों की प्रतिदिन धुलाई की जाएगी एवं आवश्यक साफ-सफाई की जाएगी।
3.प्रत्येक ट्रिप की समाप्ति के बाद बस की पुनः सफाई आवश्यक होगी।
4.वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएंगे।
यात्रियों के लिए दिशा निर्देश
1. वाहनों में सफर करते समय मास्क अवश्य पहनें अथवा मुंह को ढंककर रखें।
2.बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं होगी।
3.वाहनों में चढ़ने से पूर्व सेनिटाइजर का उपयोग करें।
4.वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करें।
5.वाहनों में चढते-उतरते समय भीड़ नहीं करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें।
6.वाहनों के अंदर पान, खैनी, तम्बाकू, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित होगा. पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे।
7.बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड में यत्र-तत्र थूकना वर्जित होगा. पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
2020-08-24