Bihar DGP Alok Raj directs against Harsh Firing or Arms Display

बाउंसर व बॉडीगार्ड के साथ हथियार चमकाने वालों पर नकेल कसेगी बिहार पुलिस, डीजीपी आलोक राज का सख्त निर्देश

पटना। बिहार में होने वाले शादी समारोहों में हर्ष फायरिंग की घटनाएं तो आम हैं ही, बाउंसर व बॉडीगार्ड के साथ हथियार चमकाने वालों की भी कमी नही है, पर अब इन पर लगाम लगने वाली है। मांगलिक समारोह में हथियार चमकाना अब लोगों को भारी पड़ सकता है। दरअसल, बिहार पुलिस ने निजी अंगरक्षकों या बाउंसरों के दम पर दबंगई दिखाने वालों पर शिकंजा कसने का फैसला लिया है। राज्य में शादी-विवाह, जन्मदिन की पार्टी और अन्य सार्वजनिक समारोहों में निजी अंगरक्षकों के बल पर दबंगई दिखाने या हथियार चमकाने की घटनाएं बढ़ रही थीं।

बिहार के डीजीपी आलोक राज ने कहा है कि यह व्यवस्था पूरे बिहार में लागू होगी। राज्य के किसी कोने में दबंगई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार पुलिस ने यह कदम बढ़ती दबंगई को देखते हुए उठाया है। अक्सर शादी विवाह में पैसे और अमीरी का रौब दिखाने के लिए निजी अंगरक्षक रखकर लोग अपनी मनमानी कर रहे थे। कई बार इन अंगरक्षकों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन किया जाता था। इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही थी।

डीगार्ड रखने वालों की ‘दबंगई’ पर लगेगी लगाम

पुलिस महानिदेशक आलोक राज के अनुसार, अगर इस मामले में बाउंसर या अंगरक्षक दोषी पाए जाते हैं तो उनका हथियार जब्त कर लिया जाएंगा। साथ ही, उसका हथियार लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। न केवल अंगरक्षक बल्कि जिस व्यक्ति ने अंगरक्षक रखा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। राज्य भर में कार्रवाई होगी। नालंदा और रोहतास जिलों के बाद अब राज्य के सभी जिलों में इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नालंदा से हथियार लहराने के कई मामले अक्सर सामने आते रहते हैं।

अंगरक्षक रखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई अपने अंगरक्षकों के बल पर किसी को डराएगा या दबंगई दिखाएगा, तो वैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य में अब ऐसे मामलों में जांच होगी और दोषी व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई होगी। यह नियम पूरे बिहार में लागू होगा।

आलोक राज, पुलिस महानिदेशक, बिहार

शस्त्र अधिनियम 2016-32 इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर हथियार प्रदर्शित करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इस नियम का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ हथियार भी जब्त किए जाएंगे। बिहार निजी सुरक्षा एजेंसी नियम 2011- इस नियम के तहत निजी सुरक्षा एजेंसी के मालिक और उसकी गतिविधियों का सत्यापन किया जाता है। राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में दिशानिर्देश दिए जाएंगे और राज्य भर में इस तरह की कार्रवाई की जाएगी।

कई बार इनके अंगरक्षकों द्वारा भी सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है। इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। नालंदा से हथियार लहराने के कई मामले सामने आये हैं। नालंदा और रोहतास जिलों के बाद अब बिहार के सभी जिलों में इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। यह व्यवस्था पूरे बिहार में लागू होगी। बिहार के किसी कोने में दबंगई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार पुलिस ने यह कदम बढ़ती दबंगई को देखते हुए उठाया है।

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