एक्सीडेंट किए तो वाहन का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रद्द होगा

पटना : बढ़ते सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक सख्त फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने तय किया है कि अब गाड़ी से हादसे में दोषी वाहन का रजिस्ट्रेशन और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा। परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। इतना ही नहीं विभाग अब ऑटो और बस की ओवरलोडिंग रोकने के लिए अभियान चलाएगा। सभी जिलों में बाइक चालकों के हेलमेट चेकिंग और वाहनों के फिटनेस की जांच होगी।

परिवहन मंत्री ने की लोगों से अपील
परिवहन मंत्री शीला कुमार ने आम लोगों से अपील की कि सभी वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। आवश्यक रूप से हेलमेंट पहनें और सीट बेल्ट लगाएं। मंत्री ने यह भी अपील की वाहन की गति यातायात नियमों के अनुरूप ही रखें। इससे पहले परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि दुर्घटना स्थल पर जाकर त्रिस्तरीय टीम जांच किया करे औ पीड़ित परिवार को थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस का लाभ दिलवाए।

सूबे में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारियां
परिवहन विभाग की बैठक में एक बार फिर इलेक्ट्रिक बसें चलाए जाने पर जोर दिया गया। इसके संचालन की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। पहले चरण में राजधानी पटना में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। यहां आठ बसों का परिचालन शुरू होगा। इसके लिए फुलवारीशरीफ बसें आ भी गईं हैं। विभागीय पदाधिकारी के अनुसार एक घंटे चार्ज होने पर ये बसें 250 किलोमीटर चलेंगी।

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