पटना : अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ी राहत मिली है। कर्ज में डूबे अनिल अंबानी को 2800 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो मामले में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) की एक याचिका खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पक्ष में 2800 करोड़ का मध्यस्थ अवार्ड बरकरार रखा और कहा कि डीएमआरसी 2800 करोड़ रुपए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को देगा। उक्त रकम और ब्याज का हर्जाना को जोड़कर अनिल अंबानी को करीब 5800 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। कोर्ट के इस फैसले को आते ही रिलायंस इंफ्रा के शेयर में काफी उछाल आया है।
2008 के एक समझौते से जुड़ा है फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में आज फैसला सुनाया है, वह 2008 के समझौते से जुड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो के निर्माण और संचालन के लिए दोनों संस्थाओं के बीच समझौता हुआ था। फिर 2012 में रिलायंस इंफ्रा ने अनुबंध समाप्त कर दिया था। इसके बाद डीएमआरसी ने मामले में एक मध्यस्थता खंड लागू किया था पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने डीएमआरसी को 2017 में रिलायंस इंफ्रा को ब्याज के साथ 2800 करोड़ रुपए भुगतान करने का निर्देश दिया था। फिर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ ने रिलायंस इंफ्रा के पक्ष में मध्यस्थता के आदेश को बरकरार रखा था। इसके बाद 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखा दिया था। इसको रिलायंस इंफ्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया था और आज कंपनी के पक्ष में फैसला आया।