शराबबंदी कानून में सबसे बड़ा बदलाव प्रस्तावित, अब पकड़े जाने पर नहीं होगी जेल

पटना : न्यायालयों में शराब से जुड़े बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार शराबबंदी कानून में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रस्ताव को गृह और विधि विभाग के पास भेज दिया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर ऑन स्पॉट जुर्माना लेकर संबंधित इंसान को छोड़ दिया जाएगा। वहीं, एक से अधिक बार पकड़े जाने पर जेल होगी। इस प्रस्ताव को आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा।

अब हार्डकोर धंधेबाजों पर लगेगा सीसीए
नालंदा में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत के बाद कानून सख्त किया गया है। अब शराब के हार्डकोर धंधेबाजों पर सीसीए लगेगा। मद्य निषध विभाग के अपर सचिव केके पाठक ने इस पर अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था संजय सिंह, उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी, पुलिस महानिरीक्षक मद्य निषेध अमृत राज, पुलिस महानिरीक्षक केंद्रीय रेंज पटना राकेश राठी, डीएम और एसपी के साथ बैठक कर चर्चा की। सनद रहे डीएम द्वारा सीसीए एक्ट का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाता है। उन लोगों पर सीसीए लगता है, जो दो साल में दो से अधिक अपराध किए हों। इसके अलावा जमानत पर छूट हों और उनके द्वारा अपराध किए जाने की आशंका हो।

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