बिहार चुनाव: उम्मीदवार को एक दिन में 10 हजार रुपए ही खर्च की अनुमति

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में एक विधानसभा सीट से उम्मीदवार एक दिन में नगद 10 रुपए की खर्च कर सकेंगे। इससे अधिक के लिए उम्मीवार चेक से पेमेंट करसकते हैं। वहीं, एक प्रत्याषी अधिकतम 28 लाख रुपए खर्च करने के हकदार होंगे। स्टार प्रचारक अपने साथ एक लाख रुपए और आम आदमी 50 हजार नगद रख सकता है। बता दें शुक्रवार से चुनावी खर्च के लेन-देन की मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है। इधर, चुनाव आयोग के निर्देश पर पटना एयरपोर्ट पर डीडीआईटी वेद प्रकाश को तैनात किया गया है। जबकि गया एयरपोर्ट पर डीडीआईटी ऋषिकेश पांडेय की ड्यूटी लगाई गई है।

मुख्य सूचना आयुक्त ने ली शपथ
बिहार राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नरेंद्र कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने नरेंद्र को पद की शपथ दिलाई।

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