बाइक पर बैठने का बदला नियम, अब ऐसे बैठ सकेंगे पीछे

पटना : बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार ने परिवहन नियमों में बदलाव किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब मंत्रालय ने नई गाइडलाइन में बताया कि बाइक की पिछली सीट पर बैठने वालों को सीट के दोनों ओर हैंड होल्ड जरूरी है। हैंड होल्ड पीछे बैठे सवारी की सेफ्टी के लिए है। बाइक ड्राइवर के अचानक ब्रेक मारने पर हैंड होल्ड काफी मददगार साबित होता है। फिलहाल ज्यादातर बाइक में यह सुविधा नहीं होती है। साथ ही बाइक के पीछे बैठने वालों के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य है। बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा, ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे।

हल्का कंटेनर लगाने के दिए निर्देश
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने का निर्देश दिया है। कंटेनर की लंबाई 550 मिमी., चौड़ाई 510 मिमी. और ऊंचाई 500 मिमी. से अधिक नहीं होगी। अगर, कंटेनर पिछली सवारी के स्थान पर लगता है तो सिर्फ ड्राइवरी की भी मंजूरी होगी। यानी कोई दूसरा सवारी बाइक पर नहीं होगा। पिछली सवारी के स्थान के पीछे लगने की स्थिति में दूसरे व्यक्ति को बाइक पर बैठने की इजाजत होगी। कोई दूसरा सवारी बाइक पर बैठता है तो नियम उल्लंघन होगा।

टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन
हाल में सरकार ने टायर को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है। मंत्रालय ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है। इसके लागू होने के बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की जरूरत नहीं होगी। सरकार समय-समय पर सड़क सुरक्षा के नियमों में बदलाव करती रहती है।

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