बिहार में लॉकडाउन, 15 मई तक रहेंगी कई पाबंदियां और कुछ छूट

पटना : सूबे में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को लॉकडाउन की घोषणा कर दी। सीएम ने 15 मई तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके बाद गृह विभाग ने लॉकडाउन से जुड़ी निर्देशिका को जारी कर दिया। गृह विभाग ने अपने आदेश में बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार होती वृद्धि को देखते हुए आपदा प्रबंध समूह की बैठक में कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों की समीक्षा की गई। समीक्षा में यह मालूम हुआ कि संक्रमण की दर पिछले एक हफ्ते में 10 प्रतिशत से अधिक पर रहा है। ऐसे में 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है।

ये सभी चीजें रहेंगी पूरी तरह बंद
पांच मई से 15 मई तक राज्य सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान संस्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। सिनेमा हॉल, पार्क, जिम और वाणिज्यिक-निजी संस्थान बंद रहेंगे। अनावश्यक आवागमन प्रतिंधित रहेगी। बिना वजह घूमते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई रहेगी। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। धर्म स्थलों को बंद रखने का आदेश है। सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे।

इन चीजों को मिली छूट
रेस्तरां होम डिलीवरी कर सकेंगे। जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी। विवाह में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म में 20 लोग शामिल होंगे। दवा दुकान, अस्पताल, एंबुलेंस चलेंगी। सब्जी-फल-फूल वाले सुबह सात बजे से सुबह 11 बजे तक घूम-घूम कर अपनी चीजें बेच सकेंगे। ई-पास लेकर लोग बाहर जा सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी यात्रियों के साथ चलेगी। लेकिन इसमें सिर्फ रेल या हवाई सेवा से उतरे वाले यात्री बैठ सकेंगे। सभी तरह के निर्माण कार्य जारी रहेंगे। बैंकिंग, बीमा, एटीएम खुलेंगे। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी खुलेंगे। कृषि से जुड़े सभी काम को भी छूट दी गई है।

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने उठाया कदम
कोरोना के बढ़ते मामले पर पटना हाईकोर्ट की सख्ती को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन का कदम उठाया है। पटना हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा था कि राज्य सरकार से यह पूछें कि सरकार मंगलवार को बताए कि वे लोग लॉकडाउन लगा रहे हैं या नहीं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि लॉकडाउन पर आज निर्णय नहीं हुआ तो हाईकोर्ट फिर फैसला लेगा। हाईकोर्ट ने कोरोना से संबंधी इलाज और हालात पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह बात कही थी। कोर्ट ने कहा है कि आदेश के बाद भी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सुविधाएं नहीं बढ़ाई गईं हैं। अस्पतालों में निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए ठोस कार्य योजना भी नहीं बनाई गई है।

24 घंटे में कोरोना से 174 लोगों की मौत
सूबे में कोरोना से बीते 24 घंटे में 174 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ राजधानी पटना में 42 मरीजों की जान गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने 82 लोगों की ही मौत की पुष्टि की है। मगध, भोजपुर और सारण में 59 लोगों की मौत हुई है। गया में 9, सीवान और बेगूसराय में 8-8, रोहतास में छह, नालंदा और वैशाली में 5-5, भोजपुर और बक्सर में 4-4, अरवल में तीन, सारण, गोपालगंज और कैमूर में 2-2 और जहानाबाद में एक संक्रमित की मौत हुई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *