पटना : राज्य कर्मचारियों को लेकर नीतीश सरकर ने सख्त आदेश जारी किए हैं। सरकार ने आदेश जारी किया है कि जिन कर्मचारियों ने अब तक अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है, उनका वेतन रुकेगा। इतने पर भी कर्मचारियों द्वारा संपत्ति का ब्योरा नहीं दिए जाने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बता दें राज्य सरकार के समूह ग के कर्मचारियों और अधिकारियों को हर साल फरवरी महीने तक अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा करना होता है। अक्सर ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी यह ब्योरा नहीं देते हैं। इस बार सरकार ने इसको लेकर वेतन रोकने और विभागीय कार्रवाई तक की चेतावनी दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और विभागाध्यक्षों के अलावा प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को आदेश की कॉपी भेज दी है।
विभाग में ब्योरा मिलने पर ही मिलेगा वेतन
सरकार ने अपने आदेश में कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों तय समय सीमा में हर हाल में अपनी संपत्ति का ब्योरा देना है। विभाग में ब्योरा जमा होने के बाद ही उन कर्मचारियों और अधिकारियों का फरवरी महीने का वेतन जारी होगा। जो कर्मचारी या अधिकारी अपना ब्योरा नहीं देंगे, उन पर फिर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ब्योरा जमा करने में देरी होने का कारण भी बताना होगा।