पटना : कोरोना मरीजों से दिल्ली के अस्पतालों में हो रहे अमानवीय व्यवहारों पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना मरीजों और उनके शवों के साथ अनुचित व्यवहार हो रहा है। मरीजों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि दिल्ली और इसके आसपास के अस्पतालों में बहुत अफसोसजनक स्थिति है। एमएचए निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। अस्पताल में शवों की उचित देखभाल नहीं हो रही है। इतना ही नहीं मौत की जानकारी मरीज के परिजनों को नहीं दी जा रही है।
केंद्र सरकार को भी जारी किया नोटिस
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते आगे कहा कि मीडिया में आएदिन सरकारी अस्पतालों की कुव्यवस्था की तस्वीरें आ रही हैं। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में लॉबी और वेटिंग एरिया में शव पड़े थे। वार्ड के अंदर अधिकांश बेड खाली थे। यहां तक की ऑक्सीजन, स्लाइन ड्रिप तक नहीं थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि इस केस की अगली सुनवाई 17 जून को होगी।