हरियाणा निवासी दो तस्करों को 10 साल की सजा, शराब बेचने में हुई थी गिरफ्तारी

पटना : हरियाणा निवासी दो तस्करों को बुधवार को गोपालगंज कोर्ट ने शराब बेचने के आरोप में दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों को 10-10 की सजा और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। गोपालगंज के विशेष लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने पांच गवाहों को सुनने के बाद शराब तस्करों को सजा सुनाई। बताया जाता है कि गोपालगंज में एक माह में ऐसे दो फैसले सुनाए गए हैं। बता दें कि उत्पाद विभाग की टीम ने कार से शराब की खेप बरामद की थी। बरामद शराब करीब 5 लाख रुपए की थी। साथ ही कुचायकोट के बल्थरी चेक पोस्ट से तस्करों को पकड़ा था।

पिछले साल वाहन जांच में पकड़ाए थे दोनों तस्कर
पिछले साल उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान बल्थरी चेक पोस्ट से शराब तस्करों को पकड़ा था। हरियाणा निवासी हेमंत सिंह और सुनील शर्मा को पहले भी शराब तस्करी में जेल भेजा जा चुका था। इधर, इस सजा की घोषणा के बाद स्थानीय शराब तस्करों में भी हड़कंप मच गया है। बता दें जिले में लगातार शराब बरामद हुई है और तस्करों की भी गिरफ्तारी हो रही है। हालांकि जिले में बड़ा फैसला और इतनी लंबी सजा बेहद कम लोगों को हुई है।

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