Helmet is Must for Raider-Bihar Aaptak

बिहार सरकार का नया नियम, अब बाइक या स्कूटी खरीदते समय ही लेना होगा अच्छी गुणवता वाला हेलमेट

पटना। दोपहिया वाहन खरीदते समय ही डीलर प्वाइंट पर अच्छी गुणवता वाला हेलमेट लेना होगा। यह व्यवस्था सभी दोपहिया वाहन विक्रेता (डीलर) सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में बैठक कर सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को प्रशिक्षित किया गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने वाहन विक्रेता के दुकानों की औचक जांच के लिए सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी निर्देश दिया है। बड़ी बात यह कि निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले संबंधित डीलर पर कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग की मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि अच्छी गुणवता के हेलमेट नहीं धारण करने, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने से सड़क दुर्घटना के फलस्वरुप मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। वर्ष 2019 में हेलमेट नहीं पहनने के कारण 525 लोगों की मौत हुई थी, वहीं वर्ष 2020 में जिन 347 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी वह बिना हेलमेट के थे।

परिवहन सचिव ने कहा है कि वाहन खरीद के दौरान वाहन क्रेता को वाहन विक्रेता (डीलर) द्वारा अनिवार्य रुप से भारतीय मानक ब्यूरो के अनुरुप हेलमेट उपलब्ध कराने हेतु अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी डीलरों को निदेशित किया जाय। आमलोगों को इस संबंध में जागरुक किया जाय। इस हेतु जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में अनिवार्य रुप से जानकारी दी जाय एवं इसकी अनिवार्यता हेतु प्रचार-प्रसार किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन के क्रेता को डीलर द्वारा वाहन आपूर्ति नहीं किया जाय।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि दोपहिया वाहन चलाते समय अच्छी गुणवता का हेलमेट पहनें। हेलमेट पुलिस के डर से नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए पहनें।

बता दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर गठित समिति द्वारा हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता को लागू करने के संबंध में समय-समय पर समीक्षा की जाती है। केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 138 के उपनियम 4 (एफ) के अंतर्गत दोपहिया वाहन की खरीद के समय दोपहिया वाहन विनिर्माता बीआईएस द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के अधीन विहित विनिर्देशों के अनुरुप सुरक्षा हेड गेयर प्रदान करने का प्रावधान है। मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 120 एवं बिहार मोटरवाहन नियमावली 1992 के नियम 196 में दोपहिया वाहन चालकों एवं उस पर सवारी करने वाले व्यक्ति को गुणवतापूर्ण हेलमेट धारण करना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने वाले वाहन चालक पर 1000 रुपए जुर्माना का प्रावधान है।

कुछ जरूरी बातें

  • जांच के लिए डीलर प्वाइंट पर किया जाएगा औचक निरीक्षण, निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले डीलर पर की जाएगी कार्रवाई।
  • परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि अच्छी गुणवता के हेलमेट नहीं धारण करनेध् बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने से सड़क दुर्घटना के फलस्वरुप मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है।
  • परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को यह सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है कि वाहन की डिलीवरी के साथ ही हेलमेट दें। बिना हेलमेट वाहन की डिलीवरी न करें।
  • बैठक कर सभी डीटीओ को किया गया प्रशिक्षित। अनुपालन कराने के लिए दोपहिया वाहन विक्रेता (डीलर) के साथ करें बैठक एवं इसकी अनिवार्यता हेतु प्रचार-प्रसार किया जाय।
  • वर्ष 2019 में हेलमेट नहीं पहनने के कारण 525 लोगों की मौत हुई थी वहीं वर्ष 2020 में 347 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी वह बिना हेलमेट के थे।
देनी ऑटोमोबाइल्स के प्रोपराइटर अमरजीत सिंह ने कहा कि राज्य सरकार का यह डिसीजन बहुत अच्छा है। बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटी चलाना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि देनी ऑटोमोबाइल्स के 29वें वर्षगांठ पर हम एक स्कीम लेकर आए हैं। इसके तहत हमारे यहां से टीवीएस की कोई भी बाइक या स्कूटर खरीदने पर हम कस्टमर को एक हेलमेट फ्री देंगे। अमरजीत सिंह ने कहा कि कस्टमर्स को परेशानी न हो इसके लिए हम सर्विसिंग के दौरान पिक एंड ड्राॅप की सुविधा भी शुरू किए हैं।

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