हाजीपुर में सिपाही ने गर्लफ्रेंड का किया रेप, वैशाली में रेप करने वाले शिक्षक को उम्रकैद

पटना : हाजीपुर में एक सिपाही ने अपनी प्रेमिका का रेप किया और फिर उसे किनारा करने लगा। पीड़ित बुधवार को थाने पहुंच गई और थानेदार को पूरी कहानी बताई। पीड़िता ने बताया कि सिपाही ने फेसबुक पर उससे दोस्ती की थी। फिर उससे प्यार करने का वादा किया और मिलना-जुलना शुरू हो गया। महिला थाने में पीड़िता ने सिपाही द्वारा खुद का रेप किए जाने की बात कही। उसने कहा कि उसे कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी, बल्कि वह उक्त युवक के साथ रहना चाहती है। थानेदार को पीड़िता ने कहा कि आप मेरी शादी, उस सिपाही से करवा दें। महिला थानाध्यक्ष ने हाजीपुर में ही पोस्टेड बिहार पुलिस के उक्त सिपाही को बुलाया और उसका भी पक्ष जाना।

पुलिस लाइन के पास एक कमरे में रहते थे दोनों
पीड़िता ने महिला थानाध्यक्ष को दिए आवेदन में बताया कि आरोपी सिपाही ने पुलिस लाइन के पास ही किराए पर एक कमरे लिया था। दोनों वहीं एक कमरे में पति-पत्नी की तरह साथ रहे थे। फिर सिपाही ने शादी करने से इंकार कर दिया। इधर, महिला थाना द्वारा पीड़ित लड़की के परिजनों को बुलाया गया और मामले की जानकारी देकर लड़की को उनके साथ भेज दिया गया। वहीं, आरोपी सिपाही से बाँड भरवाकर उसे भी भेज दिया गया।

नाबालिग छात्रा का रेप करने वाले शिक्षक को उम्रकैद
वैशाली कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से रेप करने वाले शिक्षक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज आशुतोष कुमार झा ने सजा के बिंदुओं को बताया। कोर्ट ने दोषी शिक्षक अभिषेक कुमार और उसके दोस्त रितेश कुमार उर्फ बंटी को सजा सुनाया है। पॉक्सो मामले के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां के बयान के आधार पर महनार थाने में 2019 के 8 मार्च को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आज दो साल बाद कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाया है। बता दें घटना महानार थाना क्षेत्र की है, जहां ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग का रेप किया था।

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